बेंगलुरू। कर्नाटक सरकार कृषि उद्देश्यों के लिए उधार लिए गए कर्ज के भुगतान में देरी या भुगतान न करने पर किसानों की संपत्ति की जब्ती या नीलामी को रोकने के लिए एक कानून लाएगी।
श्री बोम्मई ने कृषि मेला के समापन और जीकेवीके परिसर में किसानों को पुरस्कार वितरण में बोलते हुए कहा कि कृषि ऋण का भुगतान न करने की स्थिति में किसानों को पुनर्भुगतान के लिए समय दिया जाना चाहिए और उनकी संपत्ति को जब्त या नीलाम नहीं किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि इस संबंध में सहकारिता विभाग और अन्य विभागों को पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं। आर्थिक विकास पूरी तरह से कृषि क्षेत्र पर निर्भर है।
उन्होंने कहा कि उनकी सरकार और अधिक किसान हितैषी कार्यक्रम शुरू करेगी जिसमें चालू शैक्षणिक वर्ष से दस लाख अतिरिक्त किसानों को ऋण देना शामिल है तथा सरकार किसानों और उनके बच्चों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।