स्विटजरलैंड में बुरखा और हिजाब पर नया नियम लागू होगा

बर्न। स्विजटललैंड की सरकार देश में बुरखा और हिजाब पहनने पर नया नियम लागू करने जा रही है। शीघ्र ही इस कानून को संसद से पारित कराया जाएगा। इस नये नियम के तहत सार्वजनिक स्थानों पर बुरखा या हिजाब पहनने पर एक हजार अमेरिकी डॉलर का जुमार्ना लगाने का प्रावधान किया गया है।

भारतीय मुद्र में यह रकम अस्सी हजार रुपये से अधिक है। सरकार की तरफ से यह बताया गया है कि जनता की मांगों पर ध्यान देते हुए ही यह नया नियम लागू करने की तैयारी चल रही है। देश में पिछले वर्ष सार्वजनिक स्थलों पर ऐसे पोशाक को लेकर एक जनमत संग्रह किया गया था।

इसमें 51.6 प्रतिशत लोगों ने सार्वजनिक स्थलों पर बुरखा या हिजाब पहनने पर रोक लगाने के पक्ष में मतदान किया था। वैसे इस फैसले की आलोचना भी हुई थी और सरकार में भी इस मुद्दे पर मतभेद थे। फिर भी बहुमत का फैसला मानते हुए सरकार ने इस पर लंबी चर्चा के बाद नियम को लागू करने का फैसला किया।

सरकारी प्रवक्ता ने साफ कर दिया है कि आर्थिक जुमार्ना लगाकर लोगों को सजा देना इस कानून का मकसद नहीं है लेकिन आम जनता की सोच को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य लोगों को कानून का पालन करने के लिए प्रेरित करना है। सरकार में बुरखा और हिजाब तो प्रतिबंधित करने वालों के पक्ष है कि इससे महिलाओं और पुरुषों में बराबरी भी नजर आयेगी।

दूसरी तरफ यह भी आरोप है कि यहां की दक्षिण पंथी सरकार यहां रहने वाले मुसलमानों के प्रति सही रवैया नहीं रखती है। इस वजह से ऐसा कानून यहां लाया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक प्रस्तावित कानून में बुरखा या हिजाब शब्द का कहीं इस्तेमाल नहीं किया गया है। सिर्फ यह बताया गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर अगर कोई अपने चेहरा ढककर चलता है तो उसे आर्थिक जुमार्ना देना पड़ेगा।

दूसरे शब्दों में लोगों और खासकर महिलाओं को भी सार्वजनिक स्थानों पर अपना चेहरा खुला रखकर चलना होगा। वैसे महिलाओं के बाल ढकने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। वैसे सरकार की तरफ से यह सफाई भी दी गयी है कि इस्लाम धर्म का पालन करने वाली महिलाओं को अपनी मसजिदों में बुरखा पहनकर जाने पर कोई रोक नहीं लगायी गयी है।

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