दून चाय बागान की जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक बरकरार

नैनीताल । नैनीताल उच्च न्यायालय ने देहरादून चाय बागान की जमीन की खरीद फरोख्त पर लगी रोक को अग्रिम आदेश तक बढ़ा दिया है।
न्यायालय ने राज्य सरकार से चार सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को भी कहा है। इसके साथ ही अगली सुनवाई 16 फरवरी नियत कर दी है।
यह सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की संयुक्त खंडपीठ में चल रही है। गौरतलब है कि देहरादून के विकेश सिंह नेगी ने उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की है।
इसमें आरोप लगाया गया है कि सरकार में निहित जमीन को खुर्द बुर्द किया जा रहा है। जनहित याचिका में यह भी कहा गया है की राजा चंद्र बहादुर सिंह की सर प्लस लैंड को 1960 में सरकार में निहित करा जाना था लेकिन लाड़पुर, नथनपुर, रायपुर समेत अन्य जमीन को भू माफियाओं द्वारा बेचा जा रहा है। याचिका में कहा गया कि करीब 350 बीघा जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक लगाया जाए।

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