नई दिल्ली। मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन को राउज एवेन्यू कोर्ट ने नियमित जमानत दे दी। जबकि मामले में अन्य आरोपी व्यक्तियों अंकुश और वैभव जैन की जमानत याचिका पर 27 अगस्त को सुनवाई होगी। विस्तृत आदेश बाद में उपलब्ध होने की उम्मीद है।
अदालत ने 6 अगस्त को पूनम जैन को यह कहते हुए अंतरिम जमानत दे दी कि उन्हें जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा है कि उसके पास यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि जैन और उनका परिवार मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थे और उन्होंने अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से 1,62,50,294 रुपये की आय से अधिक संपत्ति अर्जित की।
वर्तमान मामला 2017 में सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए मामले पर आधारित है। उक्त प्राथमिकी में आरोपों के अनुसार, सत्येंद्र जैन ने दिल्ली सरकार में एक मंत्री के रूप में पदस्थापित और कार्य करते हुए, आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की थी।
सीबीआई ने जैन, उनकी पत्नी और अन्य पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध का आरोप लगाया है। 31 मार्च को, ईडी ने अस्थायी रूप से मंत्री के स्वामित्व वाली और नियंत्रित कंपनियों से संबंधित 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को कुर्क किया।