लालू यादव के सिंगापुर जाने का रास्ता साफ , कोर्ट ने पासपोर्ट जारी करने की दी अनुमति

किडनी की इलाज के लिये सिंगापूर जाना चाहते है लालू

रांची । बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के लिए सिंगापुर जाकर इलाज कराने का रास्ता साफ हो गया है। सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने पासपोर्ट जारी करने की अनुमति प्रदान कर दी है। मंगलवार कोर्ट इस मामले की सुनवाई हुई।

अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि स्पेशल जज दिनेश राय ने पासपोर्ट रिलीज करने की स्वीकृति दी है। याचिका सीबीआई कोर्ट में पासपोर्ट रिलीज करने के लिये याचिका दायर की गयी है। अब अनुमान लगाया जा रहा है कि लालू प्रसाद को कल तक पासपोर्ट मिल जाएगा।

इससे पहले मामले की सुनवाई दस जून को होनी थी। लेकिन अपरिहार्य कारणों से मामले की सुनवाई टाल दी गयी थी। यहां उल्लेखनीय है कि चारा घोटाला मामले की जांच के दौरान 1996 में सीबीआई ने लालू प्रसाद का पासपोर्ट जब्त किया था।

ज्ञात हो कि याचिका के माध्यम से यादव ने पासपोर्ट रिलीज करने की मांग की है। चारा घोटाले मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद यादव का पासपोर्ट जब्त कर लिया था। मामले में सोमवार को याचिका दायर की गयी याचिका में प्रसाद की ओर से गुहार लगायी गयी है कि उनका पासपोर्ट रिलीज किया जायें।

वे किडनी की इलाज के लिये सिंगापूर जाना चाहते है। जानकारी हो कि लालू प्रसाद यादव को सीबीआई की विशेष अदालत ने डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के लिये दोषी ठहराते हुए सात साल की सजा सुनायी है। वहीं, सजा को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी दी गयी थी। जिसके बाद अप्रैल में लालू को जमानत मिली।

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