शत्रु संपत्ति के अतिक्रमणकारियों को नोटिस दें : हाईकोर्ट

नैनीताल । नैनीताल उच्च न्यायालय ने मेट्रोपोल में शत्रु सम्पति के अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही जनहित याचिका को अंतिम रुप से निस्तारित कर दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की संयुक्त खंडपीठ ने  जारी किया है।
गौरतलब है कि मेट्रोपोल कम्पाउंड निवासी मोहम्मद फारूक ने नैनीताल उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की है। इसमें आशंका व्यक्त की गई है कि प्रशासन व नगर पालिका बिना नोटिस के ही कथित अतिक्रमणकारियों को हटा सकती है।
याचिका में कहा गया है कि वे लोग कई साल से रह रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें साजिश के तहत हटाया जा सकता है। बुधवार को सुनवाई के समय मुख्य स्थायी अधिवक्ता चंद्रशेखर रावत ने दलील दी कि जिला प्रशासन ने शत्रु सम्पति में 128 अतिक्रमणकारियों को चिन्हित किया है। इनके पास कोई वैध कागजात नहीं है। उन्होंने कहा कि जनहित याचिका दायर करने वाला व्यक्ति स्वयं एक अतिक्रमणकारी है।
इस अवसर पर याचिकाकर्ता ने कहा कि यदि वे अतिक्रमणकारी पाए जाते हैं तो वे हटने को तैयार हैं। बशर्ते उन्हें नोटिस देकर सुना जाय। कुछ दिन पहले प्रशासन ने बारापत्थर में बिना नोटिस व सूचना के अतिक्रमणकारियों को हटा दिया था। इन सभी दलीलों के बाद न्यायालय ने सभी अतिक्रमणकारियों को नोटिस देने का आदेश जारी कर दिया है।

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