नैनीताल। उधमसिंह नगर जिला प्रशासन की ओर से रूद्रपुर की नवीन मंडी को अधिग्रहीत करने के विरूद्ध दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने जिलाधिकारी को याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन पर दस दिन के अंदर विचार करने को कहा है।
तराई किसान संगठन के सचिव अमनदीप की ओर से इस मामले को चुनौती दी गयी है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर जिला प्रशासन की ओर से नवीन मंडी स्थल को अपने कब्जे में लेने की प्रक्रिया अपनायी जा रही है।
याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि प्रशासन वर्ष 2004 से प्रत्येक चुनाव के दौरान मंडी की 27 दुकानों को अपने कब्जे में ले लेता है। इससे जिले के किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
आने वाला समय मटर की फसल के उत्पादन का है। मंडी का अधिग्रहण होने से किसान अपनी फसल को कहां बेचेंगे। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत से जिला प्रशासन के इस कदम पर रोक लगाने की मांग की गयी। अंत में अदालत ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिये कि जिला प्रशासन किसानों के प्रत्यावेदन पर दस दिन के अंदर विचार करे और उचित निस्तारण करे।