ऊर्जा विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल के खिलाफ जनहित याचिका दायर

नैनीताल। ऊर्जा विभाग के तीनों निगमों के 4000 कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के खिलाफ उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गयी है।

इस मामले में बुधवार को सुनवाई हो सकती है।मामले को एडवोकेट प्रगति सनवाल की ओर से याचिका दायर की गयी है।

उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य न्यायाधीश आर एस चौहान की अगुवाई वाली पीठ से इस मामले में सुनवाई करने की अपील की लेकिन अदालत ने आज सुनवाई से इनकार कर दिया। संभवत: इस मामले में बुधवार को सुनवाई हो सकती है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश के ऊर्जा विभाग के उत्पादन, वितरण और संचालन से जुड़े उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लि0 (यूपीसीएल), उत्तराखंड जल विद्युत निगम (यूजेवीएनएल) और पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन आफ उत्तराखंड लि0 (पिटकुल) तीनों निगम के चार हजार कर्मचारी और अधिकारी बुधवार से अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। इससे प्रदेश अंधकार में डूब जायेगा।

सरकार की ओर से हड़ताल पर आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून (एस्मा) लगाया गया है लेकिन उर्जा विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर अडिग हैं।

सरकार की ओर से हड़ताल को देखते हुए अन्य प्रदेशों से विद्युत कर्मचारी और इंजीनियर बुलाने की मांग की गयी लेकिन कर्मचारियों ने उनके समर्थन में आने से इनकार कर दिया है। अदालत से इसमें हस्तक्षेप कर आवश्यक आदेश जारी करने की मांग की गयी है।

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