अब मुख्य न्यायाधीश की संयुक्त पीठ ही देगी सरकार को राहत
मुख्य स्थायी अधिवक्ता को मुख्य न्यायाधीश की बेंच से अनुरोध करने का निर्देश
- सरकार चारधाम यात्रा में यात्रियों की संख्या बढ़ाने के पक्ष में
- रोजी रोटी का दिया हवाला
नैनीताल । चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या को बढ़ाए जाने के मुख्य स्थायी अधिवक्ता के अनुरोध को न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की संयुक्त खंडपीठ ने कोई राहत नहीं दी। संयुक्त खंडपीठ ने मुख्य स्थाई अधिवक्ता को यह अनुरोध सोमवार को मुख्य न्यायाधीश की नियमित खंडपीठ के सामने करने की सलाह दी है।
न्यायालय ने कहा कि इस अनुरोध पर कोई भी फैसला मुख्य न्यायाधीश की नियमित बैच ही कर सकती है। इसके साथ ही यह भी साफ हो गया है कि अब चारधाम यात्रा पर सोमवार को ही सरकार को कुछ और राहत मिल सकेगी।
गौरतलब है कि शुक्रवार को मुख्य स्थायी अधिवक्ता चंद्रशेखर रावत ने न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की संयुक्त खंडपीठ से चारधाम यात्रा पर राज्य सरकार की यात्रियों की संख्या बढ़ाने का अनुरोध किया। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से एक शपथ पत्र भी पेश किया। इस चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए पूर्व में दिए गए निर्णय में संशोधन कर चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं करने का आग्रह किया है।
अपने शपथ पत्र में सरकार ने दलील दी है कि चारधाम यात्रा को लेकर उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन किया जा रहा है। सरकार ने चारधाम यात्रा मार्ग में सभी सुविधाएं उपलब्ध करा दी हैं। इसके साथ ही यह भी दलील दी है कि श्रद्धालुओं की संख्या कम होने से स्थानीय लोगों की रोजी रोटी पर भी असर पड़रहा है।