पटना : समस्तीपुर व्यवहार न्यायालय एमपी-एमएलए एडीजे 3 के कोर्ट ने जदयू के पूर्व विधायक को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
आर्म्स एक्ट में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जदयू के प्रदेश महासचिव और पूर्व विधायक रामबालक सिंह और उनके भाई लालबाबू सिंह को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पूर्व विधायक को दोषी करार दिये जाने की जानकारी मिलते ही उनके समर्थकों में मायूसी छा गई।
रामबालक सिंह विभूतिपुर से विधायक रह चुके हैं
बताते चलें कि रामबालक सिंह विभूतिपुर से विधायक रह चुके हैं। 4 जून 2000 को विभूतिपुर में सीपीएम के नेता ललन सिंह के साथ मारपीट के बाद उनके खिलाफ थाने में मामला दर्ज हुआ था। विभूतिपुर थाना क्षेत्र के शिवनाथपुर में सीपीआईएम नेता ललन सिंह के ऊपर जानलेवा हमला करने का आरोप था। आरोपी पूर्व विधायक विभुतिपुर से विधायक रह चुके हैं।
वहीं पीड़ित माकपा नेता ललन सिंह ने जदयू के पूर्व विधायक रामबालक सिंह और उनके भाई को दोषी करार देने के मामले पर कहा कि 4 जून 2000 की घटना है। जब वह विभूतिपुर थाना क्षेत्र के शिवनाथपुर में एक शादी समारोह में भाग लेने गए थे तो उसी जगह रामबालक सिंह और उनके भाई ने मारने का प्रयास किया लेकिन वहां पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर उन्हें बचा लिया था।
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