देहरादून: सरकार ने राज्य में कोरोना कर्फ्यू 24 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। सरकार ने एक नया एसओपी जारी कर इस बात की जानकारी दी। हालांकि कोरोना कर्फ्यू के नियम और शर्तें पूर्व की तरह ही होंगी। इस मामले में उत्तराखंड के मुख्य सचिव और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुखबीर सिंह संधू की ओर से राज्य में कोविड19 कर्फ्यू से संबंधित सूचना जारी की गई है।
राज्य में कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लेने के बाद 15 दिन की रिपोर्ट पर उत्तराखंड में प्रवेश मिल सकेगा। इशके साथ ही कोविड वैक्सीन की डबल डोज न लेने वालों के लिए 72 घंटे की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी कर दी गई है, अगर किसी व्यक्ति के पास कोरोना रिपोर्ट नहीं होगी तो उसे राज्य में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सरकार की ओर जारी नोटिस में कहा गया है कि राज्य में शादी समारोह में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकेंगे। इसके साथ ही अंतिम संस्कार और शव यात्रा में भी 50 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई। इसके साथ ही सरकार ने राज्य में स्पा और सैलून खोलने की अनुमति तो दे दी है लेकिन इसके साथ ही यह भी कहा है कि ये सिर्फ 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे. बता दें कि इससे पहले उत्तराखंड सरकार ने राज्य में जिम, शॉपिंग माल, सिनेमा हॉल व स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम और इनसे संबधित अन्य गतिविधियां 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी थी।