नैनीताल। उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी के निर्देशों पर आगामी 11 सितम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यह जानकारी देते हुए उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राजीव कुमार खुल्बे ने बताया कि उच्च न्यायालय नैनीताल तथा राज्य के समस्त जनपद न्यायालयों, बाह्य न्यायालयों, श्रम न्यायालय, ऋण वसूली न्यायाधिकरण देहरादून सहित राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में फौजदारी के शमनीय मामले, धारा 138 एनआई एक्ट, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, वैवाहिक एवं कुटुम्ब न्यायालयों, श्रम संबंधी, भूमि अर्जन, दीवानी वाद, राजस्व संबंधी वाद, विद्युत व जलकर बिलों, वेतन भत्ते एवं सेवानिवृत्ति से संबंधित, बैंक एवं ऋण वसूली से संबंधित तथा सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित हो सकने वाले सभी तरह के मामलों का निस्तारण किया जायेगा। उन्होंने आग्रह किया है कि जो भी व्यक्ति अपने मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित करवाना चाहते हैं, वह 1 सितम्बर तक किसी भी कार्य दिवस में संबंधित न्यायालय में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र देकर अपने मामलों को नियत करवा कर राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठा सकते हैं।