स्कूल खोलने के निर्णय को चुनौती याचिका की सुनवाई 4 को

नैनीताल । नैनीताल उच्च न्यायालय ने दो अगस्त से कक्षा 6 से 12वीं तक के स्कूल खोले जाने के कैबिनेट के निर्णय के खिलाफ याचिकर्ता को 3१ जुलाई को जारी शासनादेश को भी चुनौती देने को कहा है। इसके साथ ही अगली सुनवाई बुधवार को नियत कर दी है। इसकी सुनवाई मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की संयुक्त खंडपीठ में चल रही है। 
याचिकाकर्ता द्वारा न्यायालय को अवगत कराया कि उन्होंने कैबिनेट के निर्णय को चुनौती दी है और सरकार ने शासनादेश 3१ जुलाई को जारी किया है। उन्होंने याचिका 29 जुलाई को दायर कर दी थी। इसलिए उनको जनहित याचिका में संशोधन करने के लिए समय दिया जाय। न्यायालय ने याचिकाकर्ता को दो दिन का समय देकर चार अगस्त को अगली सुनवाई तय कर दी है। 
गौरतलब है कि देहरादून निवासी विजय सिंह पाल ने जनहित याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि कैबिनेट ने एक निर्णय लेकर दो अगस्त से कक्षा 6 से 12वीं तक के स्कूलों को खोलने का आदेश जारी कर दिया है। राज्य के सरकारी स्कूल खुल गए हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि प्रदेश में कोरोना के केस अभी भी मिल रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में अभी भी कितने लोगों को वैक्सीन की पहली डोज तक नहीं लगी है। याचिकाकर्ता ने स्कूल खोलने का निर्णय जल्दबाजी वाला करार दिया है।
2 Comments
  1. Kriti says

    Good

  2. Amarnath Singh says

    स्कूल खोलने का फैसला सही

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