सुप्रीम -निर्देश, कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को मिलेगा मुआवजा

नयी दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय आपदा मोचन प्राधिकरण को निर्देश दिया कि कोविड-19 से जान गंवाने वाले लोगों के परिजन को दी जाने वाली आर्थिक मदद के न्यूनतम मानदंड के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।
न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एम आर शाह की विशेष पीठ ने कहा कि अदालत आर्थिक मदद की एक निश्चित राशि तय करने का निर्देश केंद्र को नहीं दे सकती लेकिन सरकार कोविड-19 से मारे गए लोगों के परिवारों को दी जाने वाली आर्थिक मदद की राशि का न्यूनतम मानदंड, हर पहलू को ध्यान में रखते हुए निर्धारित कर सकती है। शीर्ष अदालत ने केंद्र और एनडीएमए को निर्देश दिया कि कोविड-19 से मरे लोगों के परिजन को दी जाने वाली राहत के न्यूनतम मानदंड के लिए छह सप्ताह के अंदर दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।

न्यायालय ने कहा कि अधिनियम की धारा 12 (तीन) के तहत इस न्यूनतम राहत में मुआवजा भी शामिल है। न्यायालय ने गौरव बंसल और रीपक कंसल की याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार की उस दलील को खारिज कर दिया कि धारा 12 अनिवार्य प्रावधान नहीं है।

न्यायालय ने धारा 12 की व्याख्या करते हुए कहा कि धारा 12 के प्रावधान अनिवार्य हैं। हालांकि न्यायालय ने सरकार को मुआवजे के तौर पर कोई राशि निर्धारित करने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ताओं ने कोरोना के शिकार लोगों के परिजनों को चार लाख रुपये का मुआवजा देने को लेकर सरकार को निर्देश की मांग की थी।

1 Comment
  1. Shivangi Singh says

    Covid 19 se marnewale logo ke parijano ke liye muawaza jaroori hai. Supreme court ke achhe disha nirdesh.

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