नयी दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने 3600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर सौदे में भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामले में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका खारिज कर दी।
विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश अरंविंद कुमार ने ब्रिटिश नागरिक मिशेल को राहत देने से इनकार कर दिया।, अदालत ने इससे पहले अप्रैल 2021 में मिशेल की जमानत याचिका पर सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से अपना पक्ष प्रस्तुत रखने के लिए कहा था। मिशेल ने अपनी जमानत याचिका में कहा है कि इटली की अदालतों ने उसे पहले ही इन मामलों में आरोपों से बरी कर दिया है तथा उसका निर्वासन और हिरासत में लिया जाना गैरकानूनी है। मिशेल को 2018 में दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था।