धारा 144 साथ असम में एक मई तक नाइट कर्फ्यू लागू

  • नियमों को तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई
  • शैक्षणिक संस्थानों और होस्टल्स को बंद 

गुवाहाटी : कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को कंट्रोल करने के प्रयास के तहत असम सरकार ने मंगलवार को तत्काल प्रभाव से रात आठ बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा कर दी है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक आदेश में कहा है कि एक मई तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। असम में सोमवार को संक्रमण के 3,137 मामले आने से संक्रमितों की संख्या 2,40,670 हो गई जबकि 15 और मरीजों की मौत हो गई।

मुख्य सचिव जिष्णु बरूआ ने अपने आदेश में कहा है,असम में कोरोना के हालात पर समीक्षा की गई, जिसमें पाया गया है कि राज्य में कोरोना के उपचाराधीन मरीजों (एक्टिव मामलों) की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। इसलिए असम के सभी जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने की जरूरत महसूस की गई है। इस दौरान जरूरी और आपात सेवाओं को इससे छूट रहेगी। लेकिन आपात स्थिति को छोड़कर लोगों को कर्फ्यू के दौरान आवाजाही की अनुमति नहीं होगी।

राज्य सरकार ने सभी बाजारों और दुकानों को शाम छह बजे तक बंद करने का आदेश दिया है और हर किसी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य बनाया गया है। आदेश में कहा गया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन कानून की धारा 51 से धारा 60 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही, भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (सरकारी सेवक के आदेश का उल्लंघन) समेत अन्य प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

आदेश में कहा गया कि राज्य के भीतर या एक राज्य से दूसरे राज्य आने-जाने या सामानों की ढुलाई पर कोई पाबंदी नहीं होगी। शिक्षा विभाग के कमिश्नर और सेक्रेटरी प्रीतम सैकिया ने एक नोटिफिकेशन में कहा है कि जिला प्रशासन अपने क्षेत्र में 10 दिनों में कोरोना संक्रमण के 300 से ज्यादा मामले आने पर एक पखवाड़े तक सभी शैक्षणिक संस्थानों और होस्टल्स को बंद रखेंगे।

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