डीडीहाट के एक ही गांव में 24 लोग पॉजिटिव, गांव सील

  • पिथौरागढ़ में आईटीबीपी का एक जवान भी मिला संक्रमित, जिले में एक्टिव केस पहुंचे 31

पिथौरागढ़ । डीडीहाट के ओगला क्षेत्र में मंगलवार को एक हीगांव में 24 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। इससे स्वास्थ्य विभागऔर जिला प्रशासन के माथे पर चिंता की लकीरें खींच गई हैं।प्रशासन ने ओझा गांव को सील कर दिया है। इसके अलावा जिलामुख्यालय में आईटीबीपी का एक जवान भी संक्रमित पाया गया है। जिले में मंगलवार शाम तक कोरोना संक्रमण के एक्टिव केसकी संख्या 3१ है। जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी नेलोगों से संक्रमण से बचने के लिए पहले की तरह कोविड-19 केनियमों का कड़ई से पालन करने की अपील की है। जिलाधिकारी ने नियमों का पालन करने वालों के खिलाफ आपदाप्रबंधन अधिनियम और अन्य धाराओं में कार्यवाही के निर्देशपुलिस अधीक्षक को दिये हैं।सीएमओ डा. एचसी पंत ने बताया कि डीडीहाट तहसील में ओगलाक्षेत्र के ओझा गांव में एक साथ 24 लोग कोरोना पॉजिटिव पाएगए हैं। उन्होंने बताया कि अब तक की पड$ताल में होली केदौरान बाहर से जो लोग अपने घर आए थे, संभवत : उनसे यहसंक्रमण फैला है। संक्रमित लोगों में से तबीयत ज्याद खराब होनेपर एक बुजुर्ग व्यक्ति को जिला मुख्यालय लाया गया है, जबकिअन्य लोगों को होम आइसोलेशन में रखा जा रहा है। सीएमओ नेबताया कि होम आइसोलेशन में रखे जा रहे लोगों कोरोना केलक्षण नजर आए हैं। जांच के लिए इनके सैंपल लिये गए हैं औरउन्हें घर पर ही दवाएं दी जा रही हैं। गांव को सील करने के साथही संपर्क में आने वाले अन्य लोगों की जांच—पड़ताल की जा रहीहै। इसके अलावा जिला मुख्यालय में संक्रमित पाए गएआईटीबीपी के जवान को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है।

कोरोना के छह केस पहले से एक्टिव हैं और यह संख्या बढ़कर3१ हो गई है। सीएमओ डा. पंत ने संक्रमण से बचने के लिए सभीलोगों से पहले की तरह अनावश्यक घरों से बाहर न निकलने,मास्क पहनने, उचित दूरी रखने, सैनिटाइजेशन आदिनियमों कापालने करने की अपील की है।

नियमों के उल्लंघन पर कार्यवाही के निर्देश

जिलाधिकारी आनन्द स्वरूप ने कहा है कि कोविड-19 के बढ़तेसंक्रमण की रोकथाम के लिए जनपद वासियों, पर्यटकोंकोसार्वजनिक स्थलों और कार्य स्थलों पर अनिवार्य रूपसेकोविड-19 के नियमों का पालन करना होगा। जिलाधिकारीनेपुलिस अधीक्षक को मास्क न पहनने, उचित दूरी न बनाए रखनेआदि नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आपदाप्रबन्धन अधिनियम—205, एपिडेमिक डिजीज एक्ट-1897, पुलिसएक्ट तथा आईपीसी की अन्य सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवाहीसुनिश्चित कर इस संबंध में दैनिक रिपोर्ट उन्हें उपलब्ध कराने केनिर्देश दिए हैं।

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