बंगाल में अर्धसैनिक बलों को मिली खूली छूट,मतदान के दौरान हिंसा होने पर चलाऐंगे गोली

 सख्ता हुआ चुनाव आयोग,  दूसरे चरण के मतदान से ही निर्देश लागू
कोलकाता। बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग पूरी सख्ती के मूड में आ गया है। 27 मार्च को 30 सीटों पर हुए प्रथण चरण के मतदान के दौरान हुई हिंसा को देखते हुए चुनाव आयोग ने अर्ध सैनिक बलों के हाथ खोल दिए हैं। मतदान के दौरान उन पर किसी तरह का हमला होने पर गोली चलाने का निर्देश दिया है। मालूम हो कि एक अप्रैल यानी गुरुवार को बंगाल में दूसरे चरण के चार जिलों की 30 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होना है। इसमें गोसाबा, पाथर प्रतिम, काकद्वीप, सागर, तमलुक, पांशकुड़ा पूर्व, पांशकुड़ा पश्चिम, मयना, नंदकुमार, महिषादल, हल्दिया, नंदीग्राम, चंडीपुर, खड़गपुर सदर, नारायणगढ़, सबंग, पिंगला, डेबरा, दासपुर, घाटाल, चंद्रकोना, केशपुर, तालडांगरा, बांकुड़ा, बड़जोरा, उंदा, विष्णुपुर, कोतलपुर, इंदास औऱ सोनामुखी में चुनाव होने हैं।
इसी में सबसे हाई प्रोफाइल नंदीग्राम सीट भी शामिल है, जहां से खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और भाजपा के शुभेंदु अधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं। मतदान के दौरान भारी हिंसा होने की आशंका जताई जा रही है, जिसे देखते हुए आयोग ने अर्ध सैनिक बलों को आत्मरक्षा के लिए गोली चलाने की छूट देनी पड़ी है। गौरतलब है कि प्रथण चरण के मतदान के दौरान भी पूर्व मेदिनीपुर जिले के पटाशपुर में जमकर बमबाजी हुई थी। इस दौरान गश्त पर निकले पटाशपुर थाना के ओसी समेत दो पुलिस कर्मियों के साथ ही अर्ध सैनिक बल का जवाब भी घायल हुआ था।

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