नई दिल्ली: गणतंत्र दिवस पर प्रस्तावित किसानों की ट्रैक्टर रैली पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक से इनकार कर दिया है। दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि हम इस ट्रैक्टर रैली पर किसी तरह की रोक का कोई आदेश नहीं देंगे इस पर फैसला लेने का काम पुलिस करना है। पुलिस देखे कि किस तरह से इसे मैनेज करना है, हम कोई आदेश नहीं देंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया है। इस रैला पर रोक आदेश देने की मांग करते हुए केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि सरकार क्यों चाहती है कि ट्रैक्टर रैली को हम रोकें, सरकार खुद फैसला ले। किसानों को दिल्ली में एंट्री दी जाए या नहीं, या फिर कहां तक एंट्री दी जाए, यह पुलिस ही तय करेगी। यह कानून-व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा है तो इसके लिए सही अथॉरिटी पुलिस है।सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश देने से इनकार करते हुए केंद्र से ट्रैक्टर रैली रोकने को लेकर दी गई इस याचिका को वापस लेने को कहा। जिसके बाद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है।