देहरादून।जिला प्रशासन ने आईएसबीटी क्रॉसिंग, सहारनपुर रोड और माजरा क्षेत्र में **रोड कटिंग कार्य** में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर संबंधित एजेंसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। यह कार्रवाई **जिलाधिकारी सविन बंसल** के निर्देशानुसार की गई।
जांच में पाया गया कि **अधीक्षण अभियंता, पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (UPCL)** द्वारा 135 के.वी. आराघर सब-स्टेशन से निर्माणाधीन 132 के.वी. माजरा-लालतप्पड़ एलआईएलओ लाइन के लिए **भूमिगत केबल बिछाने** हेतु जो अनुमति मिली थी, उसकी शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा था। परियोजना समन्वय समिति, जनपद देहरादून ने 16 जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक **रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक** रोड कटिंग की अनुमति प्रदान की थी।
डीएम के निर्देश पर **उप जिलाधिकारी न्याय कुमकुम जोशी** के नेतृत्व में जिला प्रशासन की **क्यूआरटी टीम** ने स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण में टीम ने पाया कि एजेंसी अनुमति आदेश में उल्लिखित शर्तों और प्रतिबंधों का पालन नहीं कर रही थी। इससे **आम नागरिकों को भारी असुविधा, यातायात जाम और सुरक्षा संबंधी समस्याएं** उत्पन्न हो रही थीं।
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने **अग्रिम आदेश तक रोड कटिंग कार्य पूर्णतः रोक** दिया और यूपीसीएल की अनुमति को **निरस्त** कर दिया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आम जनता की सुरक्षा तथा सुगम आवागमन प्राथमिकता होगी।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आगे से सभी **सड़क निर्माण और रोड कटिंग कार्य** अनुमोदित समय और शर्तों के अनुसार ही किए जाएँ। इस कदम से शहर में **यातायात की सुरक्षा और नागरिकों की सुविधा** सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है।