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खत्म होगी खेल संघों में जमे सरकारी अफसरों की मठाधीशी

  • खेल संघों में चुनाव से तय होने वाले पद नहीं संभाल सकते सरकारी अधिकारी कर्मचारी
  •  केंद्रीय युवा कल्याण एवं खेल मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों पर लगाई पाबंदी 
देहरादून: अब खेल संघों और एसोसिएशनों के चुनाव से तय होने वाले पदों पर सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की मठाधीशी नहीं चलेगी। केंद्रीय युवा कल्याण एवं खेल मंत्रालय ने सरकारी कार्मिकों के खेल संगों व एसोसिएशनों के चुनाव लडऩे पर पाबंदी लगा दी है साथ ही लंबे समय से ऐसे पदों पर जमे अधिकारियों के मामलों की समीक्षा करने की बात भी कही है। केंद्रीय युवा कल्याण एवं खेल मंत्रालय ने साफ किया है कि सरकारी कर्मचारी और अधिकारी खेल संघों और खेल एसोसिएशनों में मंत्रालय के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्राधकार में आने वाली खेल एसोसिएशनों और फेडरेशनों में कोई चुनावी पद नहीं संभाल सकते। वरिष्ठ खेल पत्रकार राजू गुसाईं को सूचनाधिकार के तहत खेल मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी एसपीएस तोमर ने पत्र के जरिए साफ किया है कि सरकारी कार्मिकों की आचरण नियमावली—19६4 के नियम 15(2) के मुताबिक कोई भी सरकारी सेवक बिना सरकार की पूर्व अनुमति के किसी भी संस्था का चुनाव लडक़र चुनावी पद नहीं संभाल सकता। खेल एसोसिएशन व खेल संघों के किसी पद का चुनाव लडऩे की पूर्व अनुमति भी केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कायदों के हिसाब से ही दी जा सकती है। यह प्राविधान इसलिए किया गया है ताकि मंत्रालय के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आने वाले खेल संघों व सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के बीच हितों का टकराव न हो। खेलसंघों व एसोसिएशनों के निर्वाचन से तय होने वाले पदों को लेकर यह फैसला लिया गया है कि संबंधित सरकारी प्राधिकारी अपने कर्मचारियों व अधिकारियों को निर्वाचन से तय होने वाले पदों के लिए चुनाव लडऩे के लिए किसी तौर पर इजाजत न दें। यानी उनके चुनाव लडऩे पर पाबंदी लगा दें। मंत्रालय ने कहा है कि उन मामलों की भी समीक्षा की जाएगी जिनमें कोई सरकारी अधिकारी व कर्मचारी इस आदेश के पहले से संबंधित प्राधिकारी की इजाजत लेने के बाद खेल एसोसिएशनों और खेल संघों में कोई निर्वाचन से तय होने वाला पद संभाले हुए हैं। इसमें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के 22 अप्रैल 1994 के आदेश के हवाले से यह देखा जाएगा कि क्या कोई अधिकारी या कर्मचारी किसी खेल संघ या खेल एसोसिएशन के निर्वाचन से तय होने वाले पद पर अधिकतम चार साल या एक कार्यकाल से अधिक से जमा हुआ है।
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