अदालत ने चोरी-छिपे नहाती हुई युवती का वीडियो बनाने के आरोपी को नहीं दी जमानत

नैनीताल ।  अदालत ने चोरी-छिपे नहाती हुई युवती का वीडियो बनाकर उसकी आड़ में उसका पांच साल तक शारीरिक शोषण करने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

मामला नैनीताल के कालाढूंगी क्षेत्र का बताया जाता है। आरोपी कमल किशोर भट्ट के खिलाफ पीड़िता ने 17 फरवरी 2022 को तहरीर देते हुए आरोप लगाया कि उसके घर में बाथरूम नहीं है और वह घर के पास नहा रही थी।

आरोपी ने इस दौरान चोरी छिपे उसका वीडियो बना लिया और फिर उसकी आड़ में वह पांच साल तक उसका मानसिक व शारीरिक शोषण करता रहा। यही नहीं कुछ समय बाद आरोपी ग्रामीणों को उसकी फोटो दिखाकर बदनाम भी करने लगा।

इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376(2)एन, 354ग के तहत अभियोग पंजीकृत कर उसे जेल भेज दिया। जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील शर्मा की ओर से आरोपी की जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि यह गंभीर प्रकरण है और आरोपी को जमानत नहीं दी जानी चाहिए।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र जोशी की अदालत ने आरोपी के जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।

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