शासनादेश जारी, अभ्यर्थियों से नहीं लिया जाएगा कोई शुल्क

देहरादून। उत्तराखंड की विभिन्न चयन संस्थाओं द्वारा रिक्त स्थानों पर भर्ती के लिए आमंत्रित आवेदन पत्रों के लिए अभ्यर्थियों से 31 मार्च 2022 तक कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जावेगा। रविवार को इस सम्बंध में शासनादेश जारी कर दिया गया।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कोविड-19 से रोजगार एवं अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी घोषणा की। इसके परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा शासनादेश जारी किया गया है।

सूत्रों के अनुसार, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड अधीनस्थ चयन आयोग, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उत्तराखण्ड चिकित्सा चयन बोर्ड एवं राज्य की अन्य चयन संस्थाओं द्वारा भर्ती के लिए आमंत्रित आवेदन पत्रों हेतु, लिये जाने वाले शुल्क से अब आवेदकों को राहत मिलेगी। आवेदकों से 31 मार्च 2022 तक राज्याधीन सेवाओं की सभी ‘समूहों’ की समस्त परीक्षाओं के लिए आवेदन शुल्क नहीं लिया जायेगा।

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