जनपद में कोई भी पात्र बुजुर्ग सामाजिक सुरक्षा योजना के लाभ से वंचित न रहे, इसके लिए जिला प्रशासन ने सितंबर माह में विशेष अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। अभियान के तहत वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ नहीं ले पा रहे पात्र बुजुर्गों को चिन्हित कर उनके ऑनलाइन आवेदन कराए जाएंगे। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अभियान को प्राथमिकता के साथ संचालित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।
समाज कल्याण विभाग की वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के पात्र बुजुर्गों को प्रतिमाह 1,500 रुपये पेंशन दी जाती है। इसके लिए परिवार की वार्षिक आय 48 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि पति-पत्नी दोनों योजना के लिए पात्र हैं तो परिवार को कुल 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन बैंक खाते के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है।
जिलाधिकारी ने कहा कि वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा किसी पात्र व्यक्ति के लिए उपकार नहीं, बल्कि उसका अधिकार है। प्रशासन का उद्देश्य है कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र बुजुर्ग तक सम्मानपूर्वक पहुंचे। इसी को ध्यान में रखते हुए अभियान के दौरान ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी, जो पात्र होने के बावजूद किसी कारण से अब तक पेंशन योजना का लाभ नहीं ले सके हैं।
अभियान में अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्रों में पात्र बुजुर्गों से संपर्क करेंगे और आवेदन की प्रक्रिया पूरी कराने में सहयोग देंगे। पात्र व्यक्ति समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी के जरिए भी आवेदन की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदन के लिए ग्राम सभा में पारित प्रस्ताव और राजस्व विभाग से जारी आय प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा। पात्र बुजुर्गों के चिन्हीकरण और आवेदन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सितंबर में ग्राम पंचायतों की विशेष बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, शहरी क्षेत्रों में संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र समेत निर्धारित औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी।
डीएम ने उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों, खंड विकास अधिकारियों, नगर निकायों और संबंधित अधिकारियों को अभियान की नियमित निगरानी के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पात्र बुजुर्गों को व्यक्तिगत सहायता उपलब्ध कराई जाए और किसी भी आवेदन को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए।
प्रशासन ने 30 सितंबर 2026 तक सभी पात्र बुजुर्गों के ऑनलाइन आवेदन नियमानुसार अग्रसारित कराने का लक्ष्य रखा है। 30 सितंबर तक आवेदन करने वाले पात्र बुजुर्गों को अक्टूबर 2026 की पेंशन राशि का भुगतान नवंबर 2026 तक किए जाने की व्यवस्था की गई है।
अभियान की निगरानी के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल को नोडल अधिकारी तथा सहायक समाज कल्याण अधिकारियों को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है। विकासखंडवार तैनात अधिकारी अपने क्षेत्रों में पात्र बुजुर्गों तक योजना का लाभ पहुंचाने और आवेदन प्रक्रिया पूरी कराने में सहयोग करेंगे।