चुनावी रण में उतरे उम्मीदवारों के लिए राहत की खबर, बैंक खुले रहेंगे, अब आसानी से जमा कर सकेंगे जमानत राशि
राज्य निर्वाचन आयोग ने जमानत राशि जमा करने और बैंक खाता खोलने के दिए निर्देश
देहरादून। राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी नगर स्थानीय निकाय सामान्य चुनाव के लिए उम्मीदवारों को जमानत राशि जमा करने और संबंधित बैंक खाता खोलने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में आयोग ने एक पत्र जारी करते हुए बताया कि चुनाव प्रक्रिया के तहत उम्मीदवारों के लिए जमानत राशि 27 दिसंबर से 30 दिसंबर तक चालान के माध्यम से जमा की जाएगी। साथ ही प्रत्येक उम्मीदवार को अपना निर्वाचन व्यय प्रबंधन करने के लिए एक पृथक बैंक खाता खोलने का निर्देश भी दिया गया है।
चुनाव प्रक्रिया के तहत जमानत राशि के भुगतान और बैंक खाता खोलने के लिए बैंकों के खुलने का समय अहम है। आयोग ने यह भी बताया कि 28 और 29 दिसंबर को बैंकों में अवकाश रहने के कारण उम्मीदवारों को जमानत राशि जमा करने और बैंक खाता खोलने में परेशानी हो सकती है। इसको देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की सभी शाखाओं को आदेश जारी किए हैं कि वे इन दोनों दिनों में निर्वाचन कार्य के लिए आवश्यक सेवाएं प्रदान करें और जनसामान्य के लिए बैंक शाखाएं खुली रहें।
ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था
इसके अलावा आयोग ने यह भी बताया कि प्रत्याशी अपनी जमानत राशि को ऑनलाइन भुगतान भी कर सकते हैं। इसके लिए IFMS Uttarakhand की ई-चालान वेबसाइट (https://ifms.uk.gov.in/e-chalan/elogin.aspx) का उपयोग किया जा सकता है, जहां उम्मीदवार UKOSH User के रूप में पंजीकरण करके और Quick Pay के माध्यम से ऑनलाइन जमानत राशि का भुगतान कर सकते हैं। इस भुगतान के लिए विशेष रूप से चालान हैड-8443001210501 का उपयोग किया जाएगा।
निर्वाचन प्रक्रिया में सहायक कार्यवाही के लिए निर्देश
राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर स्थानीय निकाय सामान्य चुनाव के उम्मीदवारों के लिए जमानत राशि जमा करने और बैंक खाता खोलने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। आयोग की ओर से जारी किए गए निर्देशों का पालन करते हुए चुनाव प्रक्रिया में कोई भी अवरोध उत्पन्न नहीं होगा और उम्मीदवारों को समय पर आवश्यक सुविधाएं मिल सकेंगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने संबंधित अधिकारियों और विभागों को सूचित किया है कि वे इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करें। इसमें मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के सहायक महाप्रबंधक को सूचित किया गया है।