पतंजलि और दिव्य फार्मेसी के 14 उत्पादों पर लगी रोक

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नयी दिल्ली।गौतमबुद्ध नगर प्रशासन ने दिव्य फार्मेसी और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की 14 आयुर्वेदिक दवाइयों की बिक्री पर रोक लगा दी है। उच्चतम न्यायालय ने योग गुरु द्वारा स्थापित पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को नौ जुलाई को इस बात का हलफनामा पेश करने का निर्देश दिया था कि जिन 14 उत्पादों के विनिर्माण लाइसेंस को शुरू में निलंबित कर दिया गया था और बाद में बहाल कर दिया गया था।उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने 15 अप्रैल को एक आदेश जारी कर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड एवं दिव्य फार्मेसी के 14 उत्पादों के विनिर्माण लाइसेंस को निलंबित कर दिया था। अधिकारियों ने बताया कि गौतमबुद्धनगर के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारियों ने शुक्रवार को 14 उत्पादों पर रोक लगाते हुए एक निर्देश जारी किया।

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