दो चिकित्सीय संस्थानों का क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट किया गया रद्द, एक का हुआ स्थगित

रामगढ़: राज्य स्तर से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन में की गई अनुशंसा के आलोक में उपायुक्त, रामगढ़ चंदन कुमार ने कार्रवाई करते हुए बीएम सेवा सदन, गोला का क्लीनिकल रजिस्ट्रेशन एक सप्ताह के लिए स्थगित करते हुए 10,000 रुपए का आर्थिक दण्ड का जुर्माना लगाया है। वहीं अदिति नर्सिंग होम, गोला एवं वरदान हॉस्पिटल को 50,000 रुपए का जुर्माना लगाते हुए दोनो संस्थानों का क्लीनिकल रेजिस्ट्रेशन तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। साथ ही उपायुक्त ने सभी अस्पताल संचालको को चिकित्सक की उपस्थिति, योग्य स्टाफ, मेडिकल रिकॉर्ड का सही रख-रखाव, जैविक कचरे, फायर एनओसी से संबंधित प्रोटोकोल का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उपायुक्त ने कहा है कि चिकित्सीय संस्थानों के संचालन हेतु निर्धारित दिशा निर्देशों व नियमों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं करने वाले स्वास्थ्य संस्थानों पर कार्रवाई की जायेगी।गौरतलब होकि क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट अन्तर्गत दिनांक 14 जून 2024 को राज्य एवं जिला स्तरीय टीम के द्वारा संयुक्त रूप से चिकित्सीय संस्थानो का निरीक्षण किया गया था।

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