उत्तरकाशी। सहस्त्रताल ट्रैक हादसा मामले में उत्तरकाशी पुलिस ने हिमालयन कम्पनी व्यू एडवेंचर उत्तरकाशी ट्रैकिंग कम्पनी के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मनेरी थाना से मिली जानकारी के अनुसार कुश-कल्याण ट्रैक दुघर्टना में प्रथम दृष्टया हिमालयन कम्पनी व्यू एडवेंचर ट्रैकिंग कम्पनी ने ट्रैकिंग सम्बन्धी शर्तों को पूर्ण किये बिना ट्रैकिंग की अनुमति दी।
वरिष्ठ उपनिरीक्षक मनेरी ने बताया कि ट्रैकिंग यूनिट एवं रूट ट्रैक के सम्बन्ध में पुलिस-प्रशासन को सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी थी। ट्रैकिंग दल में 70 वर्ष से अधिक उम्र के ट्रैकर्स भी थे, जिनका मेडिकल तक नहीं किया गया। बुजुर्ग व्यक्तियों से कुश-कल्याण जैसे ऊंचाई वाले स्थान पर आवागमन कराया जाना उचित नहीं था, न ही कम्पनी की ओर से ट्रैकर्स के साथ भेजे गये गाइड्स को ट्रैकिंग सम्बन्धी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराये गये थे। जिस कारण चार जून की शाम को कुश कल्याण ट्रैक पर मौसम खराब होने कारण आये आंधी-तूफान व ओलावृष्टि से 22 ट्रैकर्स में से नौ की मृत्यु हो गयी। ट्रैकिंग कम्पनी द्वारा किये गये उपेक्षापूर्ण कार्य से नौ लोगों की मृत्यु होने पर कोतवाली मनेरी में ट्रैकिंग कम्पनी हिमालयन कम्पनी व्यू एडवेंचर उत्तरकाशी के मालिक के विरुद्ध 304(A)/336 भादवि के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है।
पुलिस अधीक्षक अर्पण यदुवंश ने सभी ट्रैकिंग एजेंसियों से अपील की है कि उक्त घटना से सबक लेते हुए सभी निकट भविष्य में इस ओर गम्भीरता बरतें। ट्रैकिंग सम्बन्धी मानकों के अनुरूप ही ट्रैकर्स को अनुमति प्रदान की जाए। जो लोग ट्रैकिंग की शर्तों को पूरा न कर रहे हों, ऐसे लोगों को बिल्कुल भी अनुमति न दी जाये। लापरवाही बरतने वाली ऐजेंसियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी।