नई दिल्ली। आज दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट की ACMM दिव्या मल्होत्रा ने ED द्वारा दायर दोनों शिकायतों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दी। बता दें कि ईडी के समन से मामला जुड़ा है।
15,000 रुपए के निजी मुचलके और 1 लाख रुपए की ज़मानत राशि पर बेल
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ACMM ने अरविंद केजरीवाल को 15,000 रुपए के निजी मुचलके और 1 लाख रुपए की ज़मानत राशि पर बेल दी। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले के संबंध में ईडी की दो शिकायतों के आधार पर अदालत द्वारा उन्हें जारी किए गए समन के बाद सीएम अदालत में पेश हुए।
दरअसल, शराब नीति में कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED के बार बार समन के बाद भी एजेंसी के सामने पेश नहीं होने पर ED ने कोर्ट का रुख किया था। कोर्ट में पेशी के बाद शनिवार को सीएम को जमानत मिल गई। केजरीवाल के लिए दो वकील रमेश गुप्ता और राजीव मोहन पेश हुए।
दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन के एक मामले में समन पर पेश न होने को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज करायी दो शिकायतों के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शनिवार को जमानत दे दी। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा की अदालत ने केजरीवाल को अदालत कक्ष से जाने की अनुमति भी दे दी। अ
दालत ने कहा, ‘‘अपराध जमानती होने के कारण आरोपी अरविंद केजरीवाल को जमानत दी जाती है।’’ अदालत ने ईडी को केजरीवाल को शिकायतों से जुड़े दस्तावेज भी सौंपने का निर्देश दिया। ईडी ने मजिस्ट्रेट अदालत में दो शिकायतें दर्ज कराते हुए इस मामले में केजरीवाल को जारी कई समन पर पेश होने के लिए उन पर अभियोग चलाने का अनुरोध किया था।
ताजा शिकायत धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) की धारा 50 के तहत संघीय जांच एजेंसी द्वारा भेजे समन संख्या 4 से 8 का आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल द्वारा सम्मान न करने जुड़ी है। ईडी ने इससे पहले मजिस्ट्रेट अदालत का रुख करके अब रद्द की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में केजरीवाल को जारी पहले तीन समन पर पेश न होने के लिए उन पर मुकदमा चलाने का अनुरोध किया था।