चंपावत के एडीओ कोऑपरेटिव राजकिशोर निलंबित

देहरादून। जिला सहायक निबन्धक, चम्पावत कार्यालय में सहकारी निरीक्षक वर्ग-2 राजकिशोर, को समय- समय पर बिना बताये / अवकाश प्रार्थना पत्र दिये कार्यालय से अनुपस्थित रहने व अधिकारियों की निर्देशों की अवहेलना करने तथा बार-बार निर्देश देने के उपरान्त भी अपने कार्य व्यवहार में सुधार न लाने की स्थिति व अनाधिकृत रुप से अपने कार्य से अनुपस्थित रहने व उच्चाधिकारियों के आदेशो की अवहेलना करने के कारण रजिस्टार कोऑपरेटिव ने निलंबित कर दिया गया है।

आज शुक्रवार को अपर निबंधक सहकारी समितियां उत्तराखंड आनंद एडी शुक्ल ने उप निबंधक अल्मोड़ा हरीश चन्द्र खण्डूरी, को जांच अधिकारी नियुक्त कर उन्हें निर्देशित किया है कि, राजकिशोर के विरुद्ध 15 दिनों के भीतर आरोप पत्र तैयार करें। एडीओ श्री राजकिशोर को उत्तराखण्ड सहकारी सेवक ( अनुशासन एंव अपील) नियमावली 2003 के प्राविधानों के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही में निलम्बित किया गया है।

Leave A Reply

Your email address will not be published.