नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली आबकारी नीति ‘घोटाले’ से संबंधित धन शोधन मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (Aap) सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांत शर्मा ने जांच एजेंसी को नोटिस जारी किया और मामले पर अगली सुनवाई के लिए 29 जनवरी की तारीख तय की।
पिछले साल चार अक्टूबर को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए राज्यसभा सदस्य ने धन शोधन मामले में अपनी जमानत याचिका खारिज करने के निचली अदालत के 22 दिसंबर के आदेश को चुनौती दी है। सिंह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर ने कहा कि वरिष्ठ आप नेता पिछले तीन महीने से हिरासत में हैं और इस अपराध में उनकी कोई भूमिका सामने नहीं आई है। ईडी ने आरोप लगाया है कि सिंह ने अब खत्म हो चुकी आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिससे कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को धन लाभ हुआ।