नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ( President Draupadi Murmu) ने महिला आरक्षण बिल यानि नारी शक्ति वंदन अधिनियम ( Women Power Salute Act) मंजूरी दे दी है। बता दें ये विधेयक 20 सितंबर को लोकसभा और 21 सितंबर को राज्यसभा में पारित हुआ था। किसी भी विधेयक के संसद से दोनों सदनों से पारित होने के बाद उसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है ताकि वो कानून बन सके।
इस कानून के लागू होने पर लोकसभा (Lok Sabha) और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण (reservation) मिलेगा। बिल के संसद से पास होने पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा था कि ये लैंगिक न्याय के लिए हमारे समय की सबसे परिवर्तनकारी क्रांति होगी।