बृजभूषण के खिलाफ दायर मामले की अगली सुनवाई एक सितंबर को होगी

नई दिल्ली। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने महिला पहलवानों के यौन शोषण (Sexual abuse) के आरोपों के संबंध में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह (Former President Brij Bhushan Sharan Singh) और विनोद तोमर (Vinod Tomar) के खिलाफ दायर मामले की सुनवाई टाल दी है। एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (Additional Chief Metropolitan Magistrate) ने मामले की अगली सुनवाई एक सितंबर को करने का आदेश दिया। कोर्ट एक सितंबर को इस मामले के क्षेत्राधिकार पर दलीलें सुनेगा। आज सुनवाई के दौरान बृजभूषण सिंह पेश नहीं हुए। बृजभूषण ने आज कोर्ट से पेशी की छूट की मांग की जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। 11 अगस्त को सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा था कि महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों के संबंध में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ यौन शोषण के पर्याप्त साक्ष्य हैं। दिल्ली पुलिस की ओर से वकील अतुल श्रीवास्तव (Atul Srivastava) ने कहा था कि गले लगाना यौन शोषण के दायरे में नहीं आता है। यह सिर्फ गले लगाने भर का मामला नहीं है, मंशा के ऊपर निर्भर करता है, इसको साबित करने का दबाव आरोपित पर होता है।

उन्होंने कहा था कि एक शिकायतकर्ता ने कहा है कि मंगोलिया में जब ओलंपिक क्वालिफिकेशन के लिए गए तो वहां डिनर के समय बृजभूषण सबसे अलग टेबल पर बैठे। वहां पर शिकायतकर्ता को बुलाया गया और बृजभूषण ने उसकी छाती तो छुआ और अपना हाथ उसके पेट तक ले गए, उसके बाद दोबारा उसकी छाती को छुआ। क्या यह यौन शोषण के दायरे में नहीं आता है?? अतुल श्रीवास्तव ने कहा था कि जो घटना देश के बाहर हुई है, उसकी भी प्रथम सूचना रिपोर्ट कनाट प्लेस थाने में दर्ज हुई है, ऐसे में इसी कोर्ट का क्षेत्राधिकार बनता है। बृजभूषण सिंह की ओर से 9 अगस्त को वकील राजीव मोहन (Rajiv Mohan) ने दलील देते हुए कहा था, कि 6 लोगों द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर चार्जशीट दाखिल की गई। उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक बृजभूषण के ऊपर लगाए गए सभी आरोपों पर अलग-अलग जांच और चार्जशीट भी अलग-अलग दाखिल की जानी चाहिए थी। जबकि एक मामले में सभी 6 शिकायतकर्ताओं की शिकायतों के आधार पर एक ही चार्जशीट दाखिल कर दी गई।

कोर्ट ने 20 जुलाई को बृजभूषण सिंह और सह आरोपित विनोद तोमर को जमानत दी थी। 7 जुलाई को कोर्ट ने दिल्ली की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। 15 जून को दिल्ली पुलिस ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354(D), 354(A) और 506 (1) के तहत आरोप लगाए गए है। दिल्ली पुलिस ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में बृजभूषण सिंह के खिलाफ छह बालिग महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के मामले में चार्जशीट दाखिल किया है। महिला पहलवानों ने बृजभूषण के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (F.I.R) दर्ज करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इसके बाद दिल्ली  पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की थी।

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