नयी दिल्ली। ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi case) परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court )का रुख किया है। मस्जिद कमेटी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court ) में मामले का जिक्र करते हुए कहा कि एएसआई को सर्वे की इजाजत न दी जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह इस मुद्दे पर गौर करेगा।
वाराणसी जिला अदालत ने मंदिर पक्ष की मांग स्वीकार की थी
वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर(Gyanvapi case) की वैज्ञानिक विधि से जांच की मंदिर पक्ष की मांग स्वीकार की थी। जिला जज डा. अजय कृष्ण विश्वेश ने मस्जिद पक्ष की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए ज्ञानवापी के वजूखाने को छोड़कर शेष हिस्से की एएसआइ सर्वे(ASI Survey) कराने का आदेश दिया था। जिसका मुस्लिम पक्ष ने विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में सर्वे पर रोक लगाने की याचिका दाखिल की थी।
ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग का मामला
बीते 12 मई को हाई कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर की कार्रवाई के दौरान ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग का आदेश दिया था। इसके बाद 19 मई को मंदिर पक्ष ने जिला वाराणसी की अदालत में पूरे ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक विधि से जांच की मांग करते हुए प्रार्थना पत्र दिया था।