नयी दिल्ली। कारोेबारी सुगमता और 42 कानूनों में बदलाव करने वाले ह्यजन विश्वास ( प्रावधानों में संशोधन) विधेयक 2023 को बुधवार को राज्यसभा ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके साथ ही इस पर संसद(Lok Sabha) की मुहर लग गयी।लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। इसे विस्तृत जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा गया था।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सदन में संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि मोदी सरकार कारोबार के अनुकूल माहौल बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस विधेयक के माध्यम से 42 कानूनों में संशोधन होगा और प्रक्रियाओं के सरल बनाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस विधेयक से भारतीय डाकघर अधिनियम 1898, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम 1991 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 आदि में बदलाव होगा। यह विधेयक कुछ कानूनों में कुछ अपराधों को कैद की सजा से मुक्त करता है और उनके लिए सिर्फ मौद्रिक दंड का प्रावधान करता है।