नयी दिल्ली। ऑनलाइन गेमिंग और कसीनो पर 28 प्रतिशत वस्तु एवं सेवार कर (GST) लगाये जाने के निर्णय में कोई बदलाव नहीं हुआ है और यह निर्णय एक अक्टूबर से प्रभावी हो सकता है क्योंकि सरकार इससे संबंधित संशोधन को मानसून सत्र में ही संसद से पारित करा सकती है।
जीएसटी परिषद की आज हुयी 51वीं बैठक के बाद परिषद की अध्यक्ष एवं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संवाददाताओं को यह जानकारी दी और कहा कि इससे संबंधित संशोधन को केन्द्रीय जीएसटी (GST)कानून में सम्माहित किया जायेगा और इसे मानसून सत्र में ही पारित कराने की कोशिश की जायेगी।
उन्होंने कहा कि केन्द्रीय जीएसटी कानून में संशोधन के बाद राज्यों को अपने यहां भी इस कानून को राज्य जीएसटी कानून में संशोधन करना होगा और इससे संबंधित विधेयक को पारित होने के बाद ही लागू किया जायेगा। उन्होंने कहा कि इसके प्रभावी होने पर छह महीने तक इसकी समीक्षा की जायेगी और उसके बाद यदि जरूरत हुआ तो इसमें संशोधन किया जा सकता है।
सीतारमण ने कहा कि दिल्ली की वित्त मंत्री अतिशी ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाये जाने का विरोध किया और इसको फिर से मंत्रियों के समूह को भेजने की मांग की। इसको छोड़कर सभी राज्यों ने इसका समर्थन किया और इसको मंजूरी दी गयी। यह निर्णय सर्वसम्मति से नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र ने इसको यथाशीघ्र लागू करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु ने राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर रोक का उल्लेख करते हुये इसको ध्यान रखने की अपील की जिसको केन्द्रीय जीएसटी कानून में संशोधन के समय ध्यान में रखा जायेगा।