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अब शिक्षक बनने के लिए बिहार का स्थायी निवासी जरूरी नहीं

  • शिक्षक नियुक्ति की नई नियमावली में बदलाव
  • इस भर्ती में देश भर के युवा हो सकते हैं शामिल

पटना। बिहार में शिक्षक नियुक्ति की नियमावली में बड़ा बदलाव किया गया है। बिहार कैबिनेट की हुई  बैठक में संशोधन करते हुए कहा गया है कि अब शिक्षक बनने के लिए बिहार का स्थायी निवासी होना जरूरी नहीं है।

बता दें कि पहले बिहार में शिक्षक बनने के लिए यहां का स्थानी होना जरूरी था। नई शिक्षक बहाली नियमावली के तहत बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा बीते 15 जून से आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू है। इसके लिए आवेदन करने की लास्ट डेट 12 जुलाई है।

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