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स्कूली गणवेश पर निर्णय लेने का अधिकार स्कूलों को : राज्यपाल

बेंगलुरु। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने शुक्रवार को कहा कि स्कूली गणवेश पर निर्णय लेने का अधिकार स्कूलों को है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के कौशामी में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि स्कूलों को अपना गणवेश तय करने का अधिकार है और वह किसी व्यक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा रहे हैं।
खान ने कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे के उस बयान पर यह टिप्पणी की, जिसमें कहा गया था कि कांग्रेस सरकार हिजाब सहित पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की समीक्षा करेगी। उन्होंने कहा , “ लोग जो चाहें , पहनने के लिए स्वतंत्र हैं लेकिन स्कूली गणवेश पर निर्णय लेने का अधिकार स्कूलों को है और ऐसे अधिकार को दुनिया भर में मान्यता प्राप्त है। इसका पालन किया जाना चाहिए। यह किसी पर व्यक्तिगत प्रतिबंध नहीं है।”

गौरतलब है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित और न्यायमूर्ति जेएम खाजी की पीठ ने हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं को यह कहत हुए खारिज कर दिया था कि गणवेश का निर्धारण एक उचित प्रतिबंध है जिस पर छात्र विरोध नहीं कर सकते। इस फैसले के खिलाफ शीर्ष न्यायालय में सुनवाई लंबित है।

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