नयी दिल्ली। लोकसभा सचिवालय ने वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की संसद सदस्यता शुक्रवार को रद्द कर दी। लोकसभा सचिवालय ने इस संबंध में जारी एक अधिसूचना में यह जानकारी देते हुए बताया कि गांधी की सदस्यता सूरत की एक अदालत के फैसले के मद्देनजर संविधान के अनुच्छेद 102(1-ई) की व्यवस्था के तहत रद्द की गयी है।
गौरतलब है कि सूरत की एक अदालत ने मानहानि मामले में गुरुवार को गांधी को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनायी थी। कांग्रेस नेता को कर्नाटक में एक सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गयी एक टिप्पणी के आधार पर आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी ठहराया गया था और उसके बाद लोकसभा सदस्य के रूप में उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया।
कानून के जानकारों के अनुसार जनप्रतिनिधि कानून के तहत सांसद या विधायक को किसी मामले में दो साल से ज्यादा की सजा होती है तो फिर उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है और सजा पूरी करने के बाद उन्हें छह वर्ष तक चुनाव लड़ने से भी अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
गांधी के खिलाफ की गई इस कार्रवाई से नाराज कांग्रेस सांसदों तथा अन्य नेताओं ने यहां प्रदर्शन किया, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पार्टी के जिन नेताओं को हिरासत में लिया गया है, उनमें पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल, लोकसभा में पार्टी नेता अधीर रंजन चौधरी, सांसद के. सुरेश, मणिकम टैगोर, इमरान प्रतापगढ़ी, रवनीत सिंह बिट्टू, प्रो जयकुमार, शिवदासन, डॉ. अमर सिंह, राजमोहन उन्नीथन, मोहम्मद जावेद, जसबीर सिंह डिंपा, विनीत पुनिया और मनोज त्यागी आदि शामिल है।