नयी दिल्ली। दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने एयर इंडिया के विमान में एक महिला यात्री पर पेशाब करने के मामले में गिरफ्तार आरोपी शंकर मिश्रा की मंगलवार को जमानत मंजूर कर ली। स्थानीय अदालत ने सुनवाई के दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद शंकर मिश्रा की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। इससे पहले सोमवार को उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी।
अदालत ने इस याचिका पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शंकर मिश्रा को मंगलवार को बड़ी राहत देते हुए उसकी जमानत मंजूर कर ली। गौरतलब है कि मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत अर्जी खारिज किए जाने के बाद आरोपी मिश्रा ने जमानत अर्जी सत्र न्यायालय में दायर की थी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरज्योत सिंह भल्ला ने सुनवाई के बाद शंकर मिश्रा को एक लाख रुपये का निजी मुचलका भरने की शर्त पर जमानत मंजूर कर ली। शंकर मिश्रा के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि इस मामले की जांच पूरी हो चुकी है और आरोपी को सलाखों के पीछे रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता अदालत द्वारा उन पर लगाए गए नियमों और शर्तों को पूरा करने के लिए तैयार है। अभियोजन पक्ष ने न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए जमानत अर्जी का विरोध किया।
उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहा है और उसने शिकायतकर्ता को धमकी भी दी है तथा इस घटना से भारत की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदनामी और छवि धूमिल हुई है। दिल्ली पुलिस ने अदालत से अनुरोध किया कि न्याय के हित में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज की जाए। गौरतलब है कि शंकर मिश्रा पर आरोप है कि न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट में उसने 26 नवंबर को एक 70 वर्षीय महिला पर शराब के नशे में पेशाब किया था।
इस मामले में आरोपी की जमानत याचिका का विरोध करते हुए पुलिस की तरफ से कहा गया था कि आरोपी की इस करतूत से भारत की अंतरराष्ट्रीय तौर पर बेइज्जती हुई है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट थाने की दिल्ली पुलिस ने शंकर मिश्रा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी की और उसे सात जनवरी को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था।