नयी दिल्ली। केंद्र ने संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियमावली, 2021 (आईटी नियमावली 2021) के आधार पर तीन शिकायत अपीलीय समितियों की स्थापना की अधिसूचना जारी कर दी है। इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रकाशित इस आशय की अधिसूचना के अनुसार प्रत्येक समिति में तीन सदस्य हैं।
इनमें एक सरकारी अध्यक्ष पदेन सदस्य है और दो पूर्ण कालिक सदस्य रखे गए हैं जिनका कार्यकाल तीन तीन वर्ष का है। आईटी नियमावली, 2021 में न्यायालयों के अलावा शिकायत निवारण के लिए इन समितियों का प्रावधान है।
इन नियमों का उद्येश्य है कि बड़े सोसचल मीडिया मंचों ( एसएसएमआई) के लिए जवाबदेही के नियमों का अनुपालन करें और भारतीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का किसी भी वृहद प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म द्वारा उल्लंघन नहीं किया जाए। पहली समिति के ( पदेन ) अध्यक्ष राजेश कुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी), गृह मंत्रालय हैं।
आशुतोष शुक्ला, भारतीय पुलिस सेवा (सेवानिवृत्त) और सुनील सोनी, पूर्व मुख्य महाप्रबंधक और मुख्य सूचना अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक को इसमें सदस्य रखा गया है। दूसरी समिति में सूचना और प्रसारण मंत्रालय में नीति एवं प्रशासन प्रभाग के प्रभारी संयुक्त सचिव विक्रम सहाय को पूर्ण पदेन अध्यक्ष बनाए गए है जबकि कमोडोर सुनील कुमार गुप्ता (सेवानिवृत्त), पूर्व निदेशक (कार्मिक सेवाएं), नौसेना मुख्यालय, भारतीय नौसेना और शर्मा, पूर्व उपाध्यक्ष (परामर्श), एल एंड टी इन्फोटेक लिमिटेड को पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है।
तीसरी समिति में वैज्ञानिक-जी तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में संयुक्त सचिव रैंक की अधिकारी कविता भाटिया पदेन अध्यक्ष है तथा संजय गोयल, भारतीय रेलवे यातायात सेवा (सेवानिवृत्त) तथा कृष्णगिरि रागोथमाराव मुरली मोहन, पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड सदस्य हैं।
आईटी नियमावली पर व्यापक सार्वजनिक परामर्श के दौरान, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी और कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सरकार के रुख को स्पष्ट किया था कि – प्रत्येक डिजिटल नागरिक की सुरक्षा और विश्वास तथा मजबूत शिकायत निवारण प्रणाली सेवा या उत्पाद की पेशकश करने वाले सभी इंटरनेट प्लेटफार्मों की जवाबदेही सुनिश्चित करना एक स्पष्ट लक्ष्य था और सभी शिकायतों का शत-प्रतिशत समाधान किया जाना चाहिए।
उपयोगकर्ताओं के पास इस नए अपीलीय निकाय के समक्ष सोशल मीडिया मध्यस्थों और अन्य आनलाइन मध्यस्थों के शिकायत अधिकारी के निर्णय के खिलाफ अपील करने का विकल्प होगा। समिति 30 दिनों की अवधि के भीतर उपयोगकर्ता की अपील का समाधान करने का प्रयास करेगी। शिकायत अपील समिति की इस अधिसूचना के एक महीने में, यानी एक मार्च, 2023 से इसके लिए एक आनलाइन प्लेटफॉर्म चालू हो जाएगा। शिकायत अपील समिति और रिपोर्टिंग की आवधिक समीक्षा तथा शिकायत अपील समिति के आदेशों की घोषणा करना भी प्रक्रिया का हिस्सा होगा।