देहरादून। पुलिस मुख्यालय ने आज एक आदेश जारी किया है।
आदेश के अनुसार वर्तमान में सेवा नियमावली 2018 को संशोधित कर उत्तराखंड पुलिस आरक्षी, मुख्य आरक्षी तथा अपर उप निरीक्षक नियमावली 2022 में मुख्य आरक्षी (प्रोन्नत वेतनमान ) हेतु निर्धारित वर्दी (दोनों कंधों पर एक सितारा, लाल व नीले रंग का रिबन) का प्राविधान समाप्त किया जा चुका है ।
ऐसे प्रशिक्षित मुख्य आरक्षी जिन्होंने मौलिक पद (आरक्षी के पद की सेवा मिलाकर) के संदर्भ में 16 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली है। और जिन्हें उप निरीक्षक के पद के समक्ष स्वीकृत हो चुका है को मुख्य आरक्षी प्रोन्नत वेतन का पदनाम दिया जाएगा। मुख्य आरक्षी (प्रोन्नत वेतनमान) सहायक उपनिरीक्षक(एम) की भांति वर्दी धारण करेंगे एवं कार्यों का निर्धारण विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जाएगा।