इस कुलपति की नियुक्ति हुई रद्द

देहरादून। सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अधिनियम-2019 की धारा 10 की उपधारा-1 के परन्तुक में विद्यमान व्यवस्था के अन्तर्गत उच्च शिक्षा अनुभाग-1 उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 597/XXIV-C-1/2020-01(08)/2020 दिनांक 11 अगस्त, 2020 के द्वारा प्रो० (डा०) नरेन्द्र सिंह भण्डारी को तीन वर्ष अथवा 65 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण होने जो भी पहले हो तक के लिए सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा के कुलपति पद पर नियुक्त किया गया था।

मा. उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा प्रो० (डा०) नरेन्द्र सिंह भण्डारी की कुलपति पद पर नियुक्ति रद्द किये जाने के दृष्टिगत विश्वविद्यालय के सुचारू संचालन हेतु सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अधिनियम-2019 के अध्याय – तीन के नियम-10( 7 ) में विद्यमान व्यवस्था के अन्तर्गत सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के कुलपति पद का दायित्व / कार्यभार अस्थायी रूप से प्रो० जगत सिंह बिष्ट, अधिष्ठाता-कला संकाय एवं शोध निदेशक को उनके पद के साथ-साथ अग्रिम आदेशों अथवा नियमित कुलपति की नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए सौंपा जाता है।

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