नई टिहरी । दुष्कर्म के आरोपी को विशेष न्यायाधीश पोक्सो, जिला जज योगेश कुमार गुप्ता की अदालत ने 2 साल की कठोर कारावास और बीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा न करने पर आरोपी को 6 माह अतिरिक्त समय जेल मे बिताना होगा।
विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) चंद्रवीर ङ्क्षसह नेगी ने बताया कि केंपटी थाना में पीड़िता के पिता ने 15 नवंबर 2020 अपनी 4 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की तहरीर दी। थाना पुलिस ने मामले में पोक्सो के तहत मुकदमा दर्ज किया। घटना क्रम के अनुसार वह 15 नवंबर, 2020 को अपनी छानी में गया था, घर पर पत्नी और बच्चे थे। दोपहर को उसकी चार वर्षीय बेटी रोते हुए घर आई तो उसके साथ हुये दुष्कर्म की बात बताई।
शिकायत पर थाना केम्पटी में आरोपित महेंद्र ङ्क्षसह रावत खिलाफ के खिलाफ पोक्सो एक्ट सहित कई अन्य संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसी दिन आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। पुलिस ने 11 जनवरी 2021 को आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया।
अभियोजन ने मामले में कई कागजी दस्तावेज और गवाह पेश कर मामले को गंभीर बताते हुये कठोर सजा की अपील की। विशेष न्यायाधीश पोक्सो योगेश कुमार गुप्ता की अदालत ने आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास और बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अर्थदंड में से 15 हजार बतौर प्रतिकर पीड़ित देने के आदेश भी दिए हैं।