नयी दिल्ली। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की 68 सीटों के लिए एक चरण में चुनाव 12 नवम्बर को होगा जबकि मतों की गिनती आठ दिसम्बर को होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने शुक्रवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना 17 अक्टूबर को जारी की जायेगी और इसी दिन से राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो जायेगी।
कुमार ने सवालों के जवाब में बताया कि गुजरात विधानसभा के चुनाव हिमाचल प्रदेश के साथ नहीं कराये जायेंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार 25 अक्टूबर तक नामांकन दायर कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 27 अक्टूबर को की जायेगी और उम्मीदवार 29 अक्टूबर तक नाम वापस ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 8 जनवरी को पूरा हो रहा है और उससे पहले विधानसभा का गठन हो जायेगा।
विधानसभा में 17 सीटें अनुसूचित जाति और तीन अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। श्री कुमार ने कहा कि आयोग मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए धन या मुफ्त सामान बांटने के प्रयासों को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और इसके लिए राज्य में शाम पांच बजे से अगले दिन सुबह दस बजे तक नकदी के लाये और ले जाने पर पूरी तरह रोक रहेगी ।
उन्होंने कहा कि साड़ी और मिक्सी तथा अन्य ऐसी ही वस्तुओं के लाये तथा ले जाने पर भी निगाह रखी जायेगी। चुनाव के दौरान राज्य की सीमा सील रहेंगी और आयोग प्रवर्तन एजेन्सियों के माध्यम से हवाई अड्डों और निजी हवाई पट्टियों पर भी निगाह रखेगा।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त कुमार ने कहा कि जहां तक घोषणा पत्र की घोषणाओं की बात है तो इस संबंध में मतदाताओं को यह जानने का अधिकार है कि उन घोषणाओं को किस तरह से पूरा किया जाएगा और क्या ये घोषणाएं व्यावहारिक हैं। उन्होंने कहा कि आयोग फिलहाल घोषणाओं के संबंध में मौजूदा कानूनों के दायरे में ही रहकर राजनीतिक दलों के साथ विचार विमर्श कर रहा है और राजनीतिक दल घोषणा पत्र के वायदों के संबंध में 19 अक्टूबर तक आयोग को अपनी अपनी राय प्रस्तुत करेंगे।
उन्होंने कहा कि राज्य में कुल 55 लाख मतदाता हैं जिनमं 27.32 लाख पुरुष मतदाता हैं। राज्य में 1184 मतदाता सौ वर्ष से अधिक की आयु के हैं जिन्हें आयोग विशेष रूप से पत्र लिखकर उनसे मतदान में भाग लेने की अपील करेगा और पिछले चुनाव में उनकी भाग्यदारी के लिए उनका धन्यवाद करेगा। हिमाचल में 1.2 मतदाता 80 साल से ज्यादा उम्र के हैं और राज्य में हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक मतदान केंद्र ऐसा होगा जो पूरी तरह से महिला कर्मियों द्वारा संचालित होगा और कुछ केंद्र केवल दिव्यांग मतदान कर्मियों द्वारा संचालित किया जाएंगे।
श्री कुमार ने कहा कि व्यापक विचार विमर्श के बाद चुनावी प्रक्रिया करायी जा रही है। राज्य में आयोग की टीमें भेजी गयी और संबंधित विभागों तथा अधिकारियों के साथ बैठकें की गयी। कोविड के मद्देनजर भी केन्द्रीय स्वास्थ्य और राज्य स्वास्थ्य विभागों के साथ विचार विमर्श किया गया और चुनाव पूरी तरह से कोविड प्रोटोकॉल के तहत कराये जायेंगे। मतदाता सूचियों की खामियों को दूर कर इन्हें अद्यतन किया गया है। मतदाता सूचियों को हर तिमाही में अद्यतन किया जायेगा। मतदान केन्द्रों में रैम्प, पानी और अन्य सुविधाओं का इंतजाम किया जायेगा। कुछ मतदान केन्द्रों केवल महिलाओं को ही तैनात किया जायेगा। पोस्टल बैलट के लिए विशेष फार्म उपलब्ध कराया जाएंगे।