इलाहाबाद हाईकोर्ट से नहीं मिली श्रीकांत त्यागी को जमानत

नोएडा।  इलाहाबाद हाईकोर्ट से नोएडा के गालीबाज श्रीकांत त्यागी को बड़ा झटका लगा है। पिछले कई दिनों से जेल में बंद श्रीकांत को फिलहाल जमानत नहीं मिल पाई है। दरअसल, हाईकोर्ट ने सरकारी वकील से तीन सप्ताह में काउंटर एफिडेविट मांगा है, जिसके कारण उनकी जमानत याचिका पर फैसला नहीं हो सका। हाईकोर्ट ने अब 17 अक्टूबर को जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए हलफनामा पेश करने का आदेश दिया है। ऐसे में श्रीकांत त्यागी को अभी कुछ और दिनों तक जेल में ही रहना होगा।

न्यायमूर्ति मयंक जैन की अदालत में जमानत याचिका संख्या 41453 पर सुनवाई हुई। इस मामले में श्रीकांत त्यागी की ओर से वरिष्ठ अधिकवक्ता अमृत राय मिश्रा ने मुकदमें की पैरवी की। जिसमें हाईकोर्ट ने सरकारी वकील से तीन सप्ताह में काउंटर एफिडेविट मांगा है, इस मामले में कोर्ट ने 17 अक्टूबर को जमानत अर्जी सुनवाई के लिए पेश हलफनामा पेश करने का आदेश दिया है।

बता दें कि बृहस्पतिवार देर शाम तक श्रीकांत त्यागी समर्थक उसकी बेल होने की सूचना पाकर खुशी मना रहे थे, वहीं देर रात को उनकी खुशी का मजा किरकिरा हो गया। क्योंकि मामले में देर रात को हाईकोर्ट से बेल ऑर्डर होने के बजाय 17 अक्टूबर को अगली सुनवाई की तारीख लगाए जाने की जानकारी सामने आई। इस संबंध में जब श्रीकांत त्यागी के वकील सचिन भाटी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामले में अगली सुनवाई के लिए 17 अक्टूबर की तारीख तय की गई है।

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