बंदर और कुत्तों से निजात दिलाने सरकार को दस दिन में जवाब पेश करें:हाईकोर्ट
नैनीताल नपा को चौबीस घंटे में पेश करनी होगी रिपोर्ट, जंगली जानवरों के आंतक से चिंतित नजर आया हाईकोर्ट
नैनीताल। नैनीताल उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड सहित नैनीताल शहर में बंदरों व कुत्तों के बढ़ते आतंक राज्य सरकार को दस दिन के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने नैनीताल नगर पालिका को भी चौबीस घंटे की अवधि में जवाब पेश करने करने को कहा है।
बुधवार को यह निर्देश मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की संयुक्त खंडपीठ ने नैनीताल निवासी गिरीश चन्द्र खोलिया की एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए जारी किया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि नैनीताल शहर में कुत्तों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। अभी तक कुत्ते सैकड़ो लोगों को काट चुके हैं। जबकि कई लोगों की मौत भी हो चुकी है।
कुछ समय पहले कुत्तों का बधियाकरण भी किया गया था उसके बावजूद इसके उनकी संख्या बढ$ती ही जा रही है। याचिकाकर्ता ने बंदरों और कुत्तों की बढ़ती संख्या पर रोक लगाने की मांग की है। सुनवाई के समय उच्च न्यायालय पूरे राज्य में बंदर, लंगूर के आतंक चिंतित नजर आया। न्यायालय ने राज्य सरकार को इन जंगली जानवरों की रोकथाम के लिए दस दिन के भीतर रिपोर्ट पेश करने को कहा है।