नैनीताल। उत्तराखंड में हरिद्वार के खानपुर के निर्दलीय विधायक उमेश शर्मा के मामले में नयी पीठ (बेंच) का गठन किया गया है। अब न्यायमूर्ति रवीन्द्र मैठाणी उमेश शर्मा के खिलाफ दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई करेंगे। उमेश शर्मा की ओर से अदालत में जवाब पेश नहीं किया गया।
हरिद्वार लक्सर निवासी वीरेन्द्र कुमार की ओर से उमेश शर्मा के निर्वाचन को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत चुनौती दी गयी है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि श्री शर्मा की ओर से नामांकन पत्र में तथ्यों को छिपाया गया है। संगीन अभियोगों का उल्लेख नहीं किया गया है।
उन्होंने 29 अभियोगों में से मात्र 16 का उल्लेख किया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि यह जन प्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता की ओर से उमेश शर्मा के निर्वाचन को खारिज करने की मांग की गयी है।
न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की पीठ ने उमेश शर्मा की चुनाव याचिका पर सुनवाई से इनकार करने और मामले को अन्य पीठ में स्थानांतरित करने के बाद मुख्य न्यायाधीश की ओर से नयी बेंच का गठन किया गया। आज इस मामले में पहली बार न्यायमूर्ति रवीन्द्र मैठाणी की अदालत में सुनवाई हुई।