नैनीताल । नैनीताल उच्च न्यायालय ने निचली अदालत से फांसी की सजा पाए तीनों भाइयों की अगली सुनवाई 28 जुलाई नियत कर दी है। न्यायालय में अभियुक्त कुलदीप, राहुल व अरुण ने इस घटना में शामिल न होने की याचिका दी है। इसमें हत्या कुलदीप व राहुल द्वारा करने की बात की गई है।
गौरतलब है कि खानपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर निवासी प्रीति ने वर्ष 2014 में निकट के धर्मपुर गांव निवासी युवक ब्रजमोहन के साथ प्रेम विवाह किया था। उसके परिजन उनकी शादी के खिलाफ थे।
जिसके कारण उसका मायके आना जाना नहीं था। 18 मई 2018 को प्रीति खानपुर थाना क्षेत्र के अब्दीपुर गांव में अपने मामा संतरपाल के घर आई थी।
जहां उसकी धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। मृतका का पति ब्रजमोहन की ओर से उसके भाइयों कुलदीप और अरुण के अलावा ममेरे भाई राहुल के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था।
इस मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने मृतक के दो सगे भाई एवं ममेरे भाई को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई थी।
अपने आदेश की पुष्टि करने के लिए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने हाईकोर्ट को रेफरेंस आदेश भेजा था। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की संयुक्त खंडपीठ में चल रही है।