नयी दिल्ली। सरकार ने बताया कि सैन्य बलों में नियुक्ति अवधि पूरा कर के निकलने वाले अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी)/रायफलमैन के पदों पर भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा।
गृहराज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, इसके लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। ऊपरी आयु सीमा में छूट और शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट भी दी जाएगी।’’ सरकारी निर्देशों/आदेशों के अनुसार, सीएपीएफ/एआर में मौजूदा आरक्षण व्यवस्था के तहत सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को 15 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति को 7.5 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 27 प्रतिशत तथा इन श्रेणियों में न आने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के अभ्यर्थियों को 10 प्रतिशत रिक्तियों पर आरक्षण का लाभ दिया गया है।
इसके अतिरिक्त चार अक्टूबर 2012 की सरकार की एक अधिसूचना के अनुसार सभी अर्धसैनिक बलों में सहायक कमांडेंट के स्तर तक के पदों में रिक्तियों का 10 प्रतिशत भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित है।
राय ने बताया कि सैन्य बलों में चार साल की भर्ती की अवधि पूरी करने के बाद पूर्व अग्निवीरों का पहला बैच भर्ती के लिए उपलब्ध होने पर उन्हें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कांस्टेबल (जीडी) रायफलमैन पद की भर्तियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है।